नई दिल्ली। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक मैगजीन के कवर पर धोनी को भगवान विष्णु अवतार में दिखाए जाने के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है।
दरअसल, साल 2013 में धोनी के खिलाफ कर्नाटक मे में केस दर्ज कराया गया था। एक मैगजीन ने धोनी को अपने कवर पेज पर भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया था। जिसमें उनके हाथों में अलग-अलग ब्रांड की चीजें दिखाई गई थीं।
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जनवरी में जारी हुआ था गैरजमानती वारंट
इस साल जनवरी में धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे की अर्जी दी। कोर्ट ने धोनी की अर्जी स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी और आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान को इस केस में बड़ी राहत दी। कोर्ट ने धोनी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।