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सर्विस टैक्स पेमेंट में गड़बड़ी मिलने पर सानिया मिर्जा को नोटिस, 16 को होना है पेश

सानिया मिर्जा को भेजे गए समन में कहा गया है, 'सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के सर्विस टैक्स मामलों के तहत फाइनेंस एक्ट 1994 के आधार पर आपको समन भेजा जा रहा है।'

By Brajesh Mishra

हैदराबाद। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने सर्विस टैक्स जमा करने में हेरफेर किया है। सर्विस टैक्स ऑफिस के प्रिंसिपल कमिश्नर ने टेनिस स्टार को 6 फरवरी को समन भेजा है और उन्हें 16 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है, 'फाइनेंस एक्ट 1994 के तहत सर्विस टैक्स न जमा किए जाने या उसमें हेरफेर करने की वजह से आपके खिलाफ जांच की जा रही है।'

सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के तहत नोटिस
सानिया मिर्जा को भेजे गए समन में कहा गया है, 'सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के सर्विस टैक्स मामलों के तहत फाइनेंस एक्ट 1994 के आधार पर आपको समन भेजा जा रहा है। 16 फरवरी को आपको पेश होना होगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज और तथ्य भी पेश करने होंगे।' सर्विस टैक्स कमिश्नर की ओर से भेजे गए समन में आगे कहा गया, 'मुझे उम्मीद है कि आपके पास ऐसे दस्तावेज या तथ्य हैं जो जांच के लिए अहम हैं।' READ ALSO: सानिया मिर्जा की चाहत रणवीर से रिश्ता तोड़ दें दीपिका...आखिर क्यों?

IPC की धाराओं में हो सकता है केस
टेनिस स्टार को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह बिना किसी कानूनी वजह के समन में दी गई तारीख पर पेश नहीं होती हैं, या दस्तावेज और तथ्य नहीं पेश करतीं तो आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Story first published: Tuesday, November 14, 2017, 12:17 [IST]
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