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छत्तीसगढ़ में नहीं बजाई साईकिल की घंटी तो होगा जुर्माना

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रायपुर। अब तक आपने ट्रैफिक पुलिस को कईयों वाहन चालकों के चलान काटते देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी साईकिल सवार का चलान कटते देखा है। अगर नहीं तो अब तैयार हो जाइए। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहनों की जांच के साथ ही साइकिलों की जांच भी करेगी।

bicycle

राज्य सरकार के नए रोड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक अब साइकिल चालकों के लिए भी लाइसेंस जरूरी हो जाएगा। इस नियम के मुताबिक अब अगर आपने साईकिल की घंटी नहीं बजाई तो आपको भारी बरकम जुर्माना चुकाना पड़ा सकता है।

ट्रैफिक पुलिस साइकिल की घंटी, चेनकवर जैसी चीजों की जांच करेगी और गलत पे जाने पर चालान बनाएगी। इस नए रोड सेफ्टी प्रस्ताव के मुताबिक साइकिल चलाने के लिए भी आप लाइसेंस लेना होगा। जिसमें घंटी और लाइट अनिवार्य होंगे। इसका पालन नहीं करने पर अधिकतम 1500 रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि 1960 में भी इसी तरह से साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता था। इसे जारी करने के पहले लाइट और घंटी की जांच होती थी।

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English summary
Chhattisgarh Traffice Police fined Rs1500 fine for no bell in Bicycle.
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