पटना हाईकोर्ट ने रद्द की सांसद छेदी पासवान की सदस्ता
पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सासाराम सुरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद छेदी पासवान के निर्वाचन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति केके मंडल की एकल पीठ में भभुआ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता गंगा मिश्रा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को 3 मई 2016 को सुरक्षित रख लिया था।
आपको बताते चले कि गंगा मिश्रा ने अपने याचिका में आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल 2014 को संपन्न हुए संसद के आम चुनाव के दौरान छेदी पासवान ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से संसद के आम चुनाव के दौरान छेदी पासवान ने नामांकन पेपर भरते समय अपने विरुद्ध अपराधिक मामले मोहनिया थाना कांड संख्या 168/ 2016, मोहनिया थाना कांड संख्या 241/ 2005 व मोहनिया थाना कांड संख्या 206/2005 के बारे में चर्चा नहीं किया था।
उल्लेखनीय है कि 34 सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुल 11 उम्मीदवार -केपी रमैया जनता दल यूनाइटेड, छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी, बालेश्वर भारती बहुजन समाजवादी पार्टी, मीरा कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस, गीता आर्या आम आदमी पार्टी, तेतरी देवी सीपीआई एम एल, सरोज राम बहुजन मुक्ति पार्टी, नंदलाल राम निर्दलीय, रविकांत चौधरी निर्दलीय, राजनारायण निर्दलीय, सुरेंद्र राम निर्दलीय ने चुनाव लड़ा था। उक्त चुनाव के दौरान 52.69 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट किया था। वहीं छेदी पासवान को कुल 366787 वोट मिले थे।