पाक जाधव को नहीं देगा काउंसलर एक्सेस, सरताज अजीज ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं आया
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सरताज अजीज के विदेश मामलों के सलाहकर सरतीज अजीज का दावा आईसीजे ने कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सेस पर नहीं दिया है कोई आदेश।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में के फैसले के बाद भी कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस न देने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकर सरताज अजीज ने दावा किया है कि आईसीजे ने जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने से जुड़ा कोई भी आदेश नहीं दिया है।
ICJ ने नहीं दिया कोई फैसला
अजीज ने इस्लामाबाद में मीडिया से कहा कि यह कहना गलत होगा कि आईसीजे में पाकिस्तान को हार मिली है। कोर्ट ने सिर्फ फांसी पर रोक लगाई है और जाधव को काउंसलर एक्सेस पर कोई फैसला नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास पहले समय नहीं था लेकिन अब पाकिस्तान अपनी लीगल टीम को अगली सुनवाई के लिए मजबूत करेगा। आईसीजे ने कहा था कि जाधव को जो अधिकार मिलने चाहिए उन्हें लेकर कई तरह की संभावनाएं हैं। आईसीजे में दाखिल अपनी याचिका में भारत ने इस बात का डर जताया था कि पाकिस्तान फैसला आने से पहले ही जाधव को फांसी दे सकता है। आईसीजे ने कहा था, 'बिना पूर्वाग्रह के आईसीजे को लगता है कि जाधव पर खतरा है। यह एक हकीकत है कि जाधव सजा काट रहा है और उसे फांसी पर लटकाया जा सकता है। ऐसे में साफ नजर आता है कि उस पर खतरा है।'
जाधव को कानून के तहत हुई सजा
सरताज अजीज ने कहा कि खावर कुरैशी को बहस के लिए नियुक्त करना एक आम सहमति से लिया गया फैसला था। हर कोई उनकी दलीलें से सहमत था।। कुछ लोगों का कहना है कि 90 मिनट दिए गए थे लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 50 मिनट ही प्रयोग किए। अजीज की मानें तो एक सच्चे मामले पर बहस सिर्फ 10 मिनट भी हो सकती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए इतने कम समय में एक एडहॉक जज की नियुक्ति संभव नहीं थी। पाकिस्तान के पास केस की तैयारी के लिए सिर्फ पांच दिन ही थे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगली बार पाकिस्तान पूरी तरह से केस की सुनवाई के लिए आईसीजे में होगा। उनका कहना था कि जाधव को पाकिस्तान के कानूनों के तहत सजा दी गई। जाधव को जाली पासपोर्ट के साथ देश में दाखिल होने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए सजा मिली है।
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