सभी दया याचिकाएं खारिज होने पर ही कुलभूषण जाधव को फांसी: पाकिस्तान
सैन्य अदालत से मिली जाधव की फांसी की सजा को दया याचिका मिलने पर पाक के सेना प्रमुख और उनके खारिज कर देने पर करने पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास फांसी माफ करने का अधिकार है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले भारतीय कुलभूषण जाधव को गुपचुप तरीके से फांसी दिए जाने की बात पर पाकिस्तान की ओर से सफाई दी गई है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारतीय नागरिक जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी।
पाक विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने एक बयान जारी कर कहा कि आईसीजे के स्थगन के बावजूद जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसके केस में दया के अधिकार के तहत की गई अंतिम याचिका पर फैसला नहीं आ जाता। सैन्य अदालत से मिली जाधव की फांसी की सजा को दया याचिका मिलने पर पाक के सेना प्रमुख और उनके खारिज कर देने पर करने पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास फांसी माफ करने का अधिकार है।
पाक के विदेश प्रवक्ता ने कहा कि आईसीजे के फैसले को लेकर भारत में कई तरह की बातें कहीं जा रही हैं और वहां का मीडिया भी भ्रान्ति फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सजा में जो प्रोसेस है, उसे पूरी तरह से अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि पाक में सजा पाए कुलभूषण जाधव का मामले को लेकर भारत ने आईसीजे का रूख किया था. बीते 18 मई को आईसीजे ने जाधव (46) की फांसी पर रोक लगा दी थी।
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