2 नवंबर को पूरा इस्लामाबाद होगा बंद, नवाज शरीफ की बढ़ेंगी मुश्किल
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद बुलाए जाने के खिलाफ चार लोगों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थीं।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल बढ़ना शुरू हो गई है। दो नंवबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ(पीटीआई) के इस्लामाबाद बंद बुलाने के चलते इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इस दौरान कोई भी रोड ब्लॉक न की जाए।
कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान कानूनी प्रकिया का इस्तेमाल किया जाए। अगर यह विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेसी पार्क एंड स्पीच कॉर्नर के अलावा कहीं और होता है।
आपको बताते चलें कि कैपिटल डेवलमेंट अथॉरिटी(सीडीए) ने वर्ष 2014 में इस जगह को राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए बनाया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद बुलाए जाने के खिलाफ चार लोगों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थीं। इस याचिका में कहा गया था कि पीटीआई अपने इस बंद के निर्णय को वापस ले।
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साथ ही याचिकाकर्ताओं ने पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एंटी टेरिरिस्ट कोर्ट ने इमरान खान को भगोड़ा घोषित किया है। इसलिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
इस्लामबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शौकत अजीज ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद इमरान खान को 31 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही उन भाषणों को भी मंगाया गया है जिसमे इमरान खान ने 2 नवंबर को इस्लामाबाद लॉक डाउन करने के लिए कहा है।
न्यायाधीश शौकत अजीज ने इमरान खान के इस बयान और प्रशासनिक रवैए पर नाराजगी जाहिर की है।
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उन्होंने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दो नवंबर को अस्पताल, स्कूल, बाजार सभी खुले रहेंगे। हम पाकिस्तान के नागारिकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे।
जब न्यायाधीश यह ऑर्डर दे रहे थे तो वहां पर मुख्य आयुक्त जुल्फिकार बाबर, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी तारिक मसूद, इस्लामाबाद के एसएसपी सजिद कियानी मौजूद थे।