दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को मिली हरी झंडी, SC ने हटाई रोक
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन से रोक हटा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के बच्चों को अब दाखिला मिल सकेगा। यानी अब दूसरे राज्यों के बच्चे को भी नर्सरी में दाखिला मिलेगा।
आपको बता दें कि नर्सरी एडमिशन को लेकर लंबे वक्त से मामला चल रहा थाष प्वाइंट सिस्टम को लेकर चल रहा विवाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। दाखिले पर रोक की वजह से बच्चों को सिलेब्स डेढ़ महीने पीछे हो गया है। इससे पहले न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को सात मई को आदेश के लिये सूचीबद्ध करते हुये स्पष्ट किया था कि वह सभी के लिये आदेश नहीं देगा और यह राहत सिर्फ उन्हीं 22 अभिभावकों को मिलेगी जिन्होंने अपने 24 बच्चों के प्रवेश के लिये शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 अप्रैल के निर्देश पर स्थगनादेश लगाते हुये नर्सरी में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पड़ोस और दूसरी श्रेणियों के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाये जिन्होंने इसके लिये आवेदन किया था और ड्रा में उनका चयन हो गया था।