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निजी स्‍कूलों को माननी ही होगी नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइन

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नयी दिल्ली। दिल्‍ली में नर्सरी में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रकिया की दौड़-भाग 15 जनवरी से शुरु हो जाएगी। दाखिया प्रक्रिया शुरु होने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका दिया है। इस झटके के साथ ही प्राइवेट स्कूलों को उपराज्‍यपाल की गाइडलाइंस माननी होंगी। एलजी की गाइडलाइंस के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने स्कूलों की याचिका खारिज करते हुए गाइडलाइंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट के इस आदेश से जहां अभिभावकों ने राहत महसूस की है तो वहीं नर्सरी दाखिले पर प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा दाखिल वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि सरकार द्वारा नर्सरी स्कूलों में दाखिले के लिए निर्धारित मापदंडों पर जारी अधिसूचना स्थगित कर दी जाए।

न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस संबंध में तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बहरहाल, उन्होंने इस वर्ष के नर्सरी दाखिलों के लिए बनाए गए नियमों को स्थगित करने से इंकार कर दिया।

याचिका को 'गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्रवाई समिति' ने दायर किया था। इसने उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा 18 दिसंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी और उसे पूरी तरह अवैध, मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था।

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English summary
Nursery admissions this year will follow the lieutenant governor's guidelines with Delhi high court refusing to stay on this.
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