अब मनमाना किराया वसूल नहीं पाएंगे ओला, उबर, 22 अगस्त से नए नियम होंगे लागू: HC
नयी दिल्ली। एप आधारित कैब सर्विस अब आपसे मनमाना किराया वसूल नहीं सकेंगे। 22 अगस्त से ओला-उबर जैसी कैब सर्विस के मनमाने किराए पर पाबंदी लग जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली में ओला, उबर समेत सभी कैब और टैक्सी 22 अगस्त के बाद सरकार द्वारा तय किराए से अधिक नहीं वसूल सकेंगे।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इकोनोमी रेडियो टैक्सी के प्रस्तावित रेट 12.50 रुपए प्रति किमी, नोन एसी ब्लैक और येलो टॉप टैक्सी के लिए 14 रुपए एसी ब्लैक और येलो टॉप टैक्सी के लिए 16 रुपए रेट तय किए हैं। लेकिन टैक्सी एसोशिएशन ने आरोप लगाया कि एप आधारित कैब सर्विसेज ग्राहकों से इससे ज्यादा वसूलती हैं।
आपको बता दें कि कोर्ट ने आप सरकार ने ओला, उबेर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के लिए पॉलिसी तैयार करने को कहा था। आप सरकार ने इसे तैयार भी कर लिया है। इसके मुताबिक, ये टैक्सियां कस्टमर्स से तय रेट से ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएंगी। इस पॉलिसी के मुताबिक अब इन कैब सर्विसेज की टैक्सी में मीटर होना जरूरी है। साथ ही रेट वो होंगे जो सरकार ने तय किए हैं।