क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

अब मनमाना किराया वसूल नहीं पाएंगे ओला, उबर, 22 अगस्त से नए नियम होंगे लागू: HC

Google Oneindia News

नयी दिल्ली। एप आधारित कैब सर्विस अब आपसे मनमाना किराया वसूल नहीं सकेंगे। 22 अगस्त से ओला-उबर जैसी कैब सर्विस के मनमाने किराए पर पाबंदी लग जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली में ओला, उबर समेत सभी कैब और टैक्सी 22 अगस्त के बाद सरकार द्वारा तय किराए से अधिक नहीं वसूल सकेंगे।

ola cab

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इकोनोमी रेडियो टैक्सी के प्रस्तावित रेट 12.50 रुपए प्रति किमी, नोन एसी ब्लैक और येलो टॉप टैक्सी के लिए 14 रुपए एसी ब्लैक और येलो टॉप टैक्सी के लिए 16 रुपए रेट तय किए हैं। लेकिन टैक्सी एसोशिएशन ने आरोप लगाया कि एप आधारित कैब सर्विसेज ग्राहकों से इससे ज्यादा वसूलती हैं।

आपको बता दें कि कोर्ट ने आप सरकार ने ओला, उबेर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के लिए पॉलिसी तैयार करने को कहा था। आप सरकार ने इसे तैयार भी कर लिया है। इसके मुताबिक, ये टैक्सियां कस्टमर्स से तय रेट से ज्यादा चार्ज नहीं ले पाएंगी। इस पॉलिसी के मुताबिक अब इन कैब सर्विसेज की टैक्सी में मीटर होना जरूरी है। साथ ही रेट वो होंगे जो सरकार ने तय किए हैं।

Comments
English summary
The Delhi High Court has said that app-based taxi services like Ola, Uber and others, will not be allowed to charge surge pricing from August 22.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X