बुरे फंसे केजरीवाल, HC ने कहा एलजी को ही नियुक्ति-तबादले का अधिकार
नयी दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नौकरशाहों की नियुक्ति और ट्रांसफर को लेकर बड़ा झटका देते हुए कहा है कि नौकरशाहों की नियुक्तियों पर अंतिम फैसला करने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास है।
कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार नियुक्ति या ट्रांसफर को लेकर सिर्फ उपराज्यपाल को सुझाव दे सकती है। जबकि अंतिम फैसले का अधिकार एलजी के पास है। कोर्ट ने कहा कि एलजी यदि सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं तो वह प्रस्ताव वापस मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं।
एलजी-केजरीवाल के बीच झगड़े का जिम्मेदार कौन?
कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार किसी भी अफसर की नियुक्ति या स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव उप-राज्यपाल को भेज सकती है लेकिन सुझाव मानना या न मानना एलजी की मर्जी है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को नियुक्ति के लिए एलजी से सुझाव लेना होगा।
गौरतलब है कि इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका पर दिल्ली सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।