महाराष्ट्र विधानसभा के बाद राज ठाकरे को बड़ा झटका
मुंबई। राज ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की मान्यता रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। दरअसल, पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री डाली गई थी। सामाग्री गैर मराठी समुदाय के खिलाफ बताई जा रही है।
इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी रोहणी की पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आप बताएं कि पार्टी की आपत्तिजनक सामग्री पर आपने क्या किया है। इस पर जवाब मांगते हुए बताया कि इस पर सुनावाई पांच नवम्बर को की जाएगी।
वकील मिथिलेश के पांडेय की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 26 अगस्त के दिन गलत कहा था कि पार्टी की मान्यता रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि पार्टी ने अपनी वेबसाइट से गलत जानकारी को हटा लिया गया है।
गौरतलब है कि अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि अगर चुनाव आयोग की कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर से आप अदालत में आ सकते हैं।