डांस बार में नहीं होगा गुप्त कैमरा, शराब भी परोसी जाएगी
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार में शराब परोसने और सीसीटीवी कैमरा ना लगाने के इजाजत दे दी है।
Video:सेना ने इस वजह से जल्दी दफनाए आतंकियों के शव
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को बचकाना बताया है, जिसमें डांस बार में शराब पर पाबंदी, सीसीटीवी कैमरा लगाने और रात 11:30 बजे बार को बंद करने की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब परोसने और बार से सीसीटीवी कैमरा हटाने की इजाजत के साथ बार को रात 1:30 तक खोलने की अनुमति भी दे दी है।
महाराष्ट्र सरकार और बार मालिकों के बीच लड़ाई लबी है। सरकार ने 2005 में डांस बार को बैन कर दिया गया था। इस फैसले के आठ साल बाद डांस बार से प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रतिबंध तो हटाया लेकिन सरकार ने कुछ नए नियम डांस बार के खोलने को लेकर जोड़ दिए।
बार के अंदर कैमरा नहीं लगा सकते
महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार के खुलने का वक्त रात 11:30 बजे, शराब ना दिए जाने और बार में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। इसी को लेकर बार मालिक सुप्रीम फिर से कोर्ट पहुंचे।
बार मालिको के अनुसार, डांस बार में शराब ना परोसने का आदेश और सीसीटीवी कैमरा लगाना किसी निजता पर प्रहार है। साथ ही 11:30 बार बंद कर देने का समय भी बढ़ाने की मांग की।
दहशत में है यूपी का ये गांव, नागिन ले रही है अपना बदला!
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र सरकार का डांस बार को लेकर दिए गए ये आदेश उचित नहीं है और इस तरह से किसी को शराब पीने से नहीं रोका जा सकता और ना हीं सीसीटीवी लगाकर हर स्टेप पर नजर रखी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार के गेट पर सीसीटीवी लगाया जा सकता है, लेकिन भीतर ये जरूरी नहीं। कोर्ट की डांस बार से संबधित ये आदेश अस्थाई है। इस मामले पर कोर्ट 24 नंवबर को फिर से सुनवाई करेगा।