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अब बार डांसरो को छुआ या उनपर लुटाए नोट तो लगेगा 50 हजार जुर्माना

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मुंबई। मुंबई के बारों में अब अगर बारगर्ल्‍स 'जरा...जरा...टच मी..' गाने पर डांस करें तो सावधान होने की जरुरत है। जी हां ऐसा इसलिए क्‍योंकि अब अगर बार डांसरों को किसी ने टच भी किया तो उसकी खैर नहीं होगी। महाराष्‍ट्र सरकार ऐसा कानून बनाने वाली है जिसके तहत बार डांसरों को छूने पर 6 माह की सजा या फिर 50 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। डांस बार में बार गर्ल्स के ठुमकों का थाने में नहीं होगा लाइव टेलीकास्‍ट

Jail or Rs 50,000 fine for touching bar dancers

इतना ही नहीं ये सजा उनके लिए भी होगी जो बार डांसरों पर पैसे उछालते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार को मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने विधान भवन में इससे संबंधित ड्राफ्ट को लेकर बैठक की। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस अपराध को गैरजमानती श्रेणी में रखा जाएगा।

सीएम की बैठक के दौरान उन नियमों पर भी चर्चा की गई जिन्हें विधेयक के तौर पर मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में बिल पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। जानकारी के मुताबिक महाराष्‍ट्र सरकार के इस कानून के तहत य‍ह भी प्रवधान लाया जाएगा कि डांस बार रिहायशी इलाकों से दूर खोले जायें। ये बार स्कूल और धार्मिक स्थल से कम से कम एक किमी की दूरी के बाहर हों।

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English summary
The Maharashtra draft law to allow licences for dance bars will be a stringent one, which suggests imprisonment of six months and/or a penalty of Rs 50,000 on anyone touching bar dancers or throwing money at them.
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