गरीबों बच्चों के लिए खर्च होगी परवीन बॉबी की संपत्ति, मौत के 12 साल बाद आया फैसला
परवीन बॉबी की वसीयत पर दिया कोर्ट ने फैसला।
मुंबई। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी की मौत के 12 साल बाद उनकी संपत्ति पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अभिनेत्री की सपंत्ति का 70 फीसदी गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च होगा। ये फैसला परवीन की चाचा द्वारा दाखिल की गई वसीयत पर आया है।
70 और 80 के दशक में बॉलीवुड का जाना-पहचाना चेहरी रहीं परवीन के नाम पर दीवार, नमक हलाल और अमर अकबर एंथॉनी जैसी बड़ी फिल्म हैं। परवीन बॉबी का 55 साल की उम्र में देहांत हो गया था।
22 जनवरी 2005 को अपने जुहू स्थित फ्लैट में मृत पाई गई थीं। परवीन ने शादी नहीं की थी। उनकी मौत के बाद उनके रिश्तेदारों में उनकी संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ गया था।
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संपत्ति को लेकर परिजनों के बीच विवाद के बाद परवीन के चाचा मुराद खान ने कोर्ट में उनकी वसीयत के दस्तावेज पेश किये थे। दस्तावेज में इस बात का उल्लेख था कि उनकी संपत्ति से ट्रस्ट का निर्माण हो।
वसीयत के मुताबिक, परवीन की प्रॉपर्टी के 70 प्रतिशत पैसों से औरतों व बच्चों के लिए सामाजिक कार्य हो। दस प्रतिशत उनके स्कूल संत जेवियर को दान दिया जाये और 20 प्रतिशत पैसे उनके चाचा मुराद के नाम किया जाये।
कोर्ट ने माना वसीयत को सही
पिछले हफ्ते बॉबी की वसीयत के गवाह रहे चुन्नीलाल के कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में परवीन बॉबी का घर, जुहू स्थित चार बेडरूम वाला फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर, बैंक में रखा 20 लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य पूंजी को लेकर चल रहे लंबे विवाद को खत्म कर दिया।
कोर्ट ने वसीयत के मुताबिक ही फैसला दिया। कोर्ट ने संपत्ति को ट्रस्ट, स्कूल और उनके चाचा में वसीयत के मुताबिक बांटने का आदेश दिया।
जस्टिस गौतम पटेल ने प्रशासन को आदेश दिया कि संपत्ति को इस साल 23 दिसंबर तक वसीयत के मुताबिक बांट दिया जाए।
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