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सुनील जोशी हत्या मामले में वकील ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा- साध्वी के खिलाफ अपील का नहीं कोई आधार

साध्वी प्रज्ञा सिंह संघ में प्रचारक रहे सुनील जोशी की हत्या के मामले में आरोपी थीं। 1 फरवरी को अदालत ने उन्हें बरी किया था।

By Rahul Sankrityayan
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भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में प्रचारक रहे सुनील जोशी की हत्या के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह के बरी होने के 1 हफ्ते बाद अभियोजन पक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है कि अब अपील का कोई आधार नहीं है।

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकारी वकील गिरीश मुंगी ने बताया कि कोई भी प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितियों के सबूत नहीं है। सभी चश्मदीद गवाह मुकर चुके हैं।

सुनील जोशी हत्या मामले में वकील ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा- साध्वी के खिलाफ अपील का नहीं कोई आधार

मुंशी ने कहा नहीं कोई आधार

मुंशी ने कहा कि मैंने सरकार को बता दिया है अब अपील करने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि 29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी राज्य के देवास स्थित चूनना खदान के पास अपने एक कमरे के ठिकने पर मृत पाए गए थे। जिस समय जोशी की हत्या हुई थी, उस वक्त वो आदिवासी कांग्रेस नेता और उसके बेटे की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे थे।

इससे पहले 1 फरवरी को मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हर्षद सोलंकी, वासुदेव परमार, आनंद राज कटारिया और राम पटेल को अभियुक्त बनाया। हालांकि, जांच के दौरान एजेंसी को अभियुक्तों के बारे में कुछ पता नहीं चला।

अन्य अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान पता चला कि साध्वी का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। अदालत को भी साध्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

बता दें कि इस फैसले के 1 दिन बाद जोशी की बहू ने साध्वी के बरी किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया था हालांकि उन्होंने भी यह इशारा किया था कि उनका परिवार फिलहाल कोई अपील करने का इच्छुक नहीं है।

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English summary
No ground for appeal against Sadhvi Pragya acquittal said government advocate to madhya pradesh government
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