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UP में RTI से मांगी जानकारी तो देना पड़ सकता है जुर्माना

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नयी दिल्ली। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत कोई भी सूचना मांगने की तैयारी में हैं तो संभल जाएं। जी हां हो सकता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना आप पर ही भारी पड़ जाए। दरअसल यूपी सरकार के नए नियम के तहत आपके द्वारा सूचना के अधिकार यानी आीटीआई कानून के तहत मांगी गई सूचना आपको दंड का पात्र भी बना सकती है। इतनी ही नहीं आपको उस सरकारी विभाग को मुआवजा देने के लिए कह सकता है, जिससे आपने सूचना मांगी है।

akhilesh yadav

दरअसल उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने नया आरटीआई रूल्स तैयार किया है। इस रुल्स के तहत क्लॉज 10 के तहत 'अवॉर्ड ऑफ कंपनसेशन में आप पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दरअसल इस रुल्स में कहा गया है कि किसी शिकायत या अपील की सुनवाई के दौरान, कमिशन ऐसी दूसरी कॉस्ट वसूल सकता है और सही पक्षों को ऐसा मुआवजा दे सकता है। इतना ही नहीं केस में तथ्य और स्थिति पर विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ड्राफ्ट रूल्स को आम लोगों के बीच रखा है और शुक्रवार तक इस पर राय मांगी गई है। ड्राफ्ट रूल्स के मताबिक मांगी गई जानकारी गैर-उपलब्ध आंकड़ों का नए सिरे से कलेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस पर आरटीआई कार्ययकर्ताओं ने नाराजगी जताई है और कहा है कि ये पूरी तरह से आईटीआई ऐक्ट के विपरीत है।

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English summary
If you are looking for information under RTI Act in Uttar Pradesh, just tread carefully . If the state information commission has its way , it could penalise you and make you pay compensation to the government department you wanted the information from.
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