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कोर्ट ने पूछा कैसे चलता रहा जवाहर बाग में इतने दिनों तक धरना

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लखनऊ। मथुरा में जिस तरह से जवाहर बाग में सालो तक रामबृक्ष यादव धरने पर बैठा रहा उसपर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूछा है कि कैसे इतने दिनों तक धरना चलता रहा। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी द्वारा इस मामले में जांच किये जाने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार नने रामबृक्ष यादव को धरने की अनुमति दी थी।

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Court asks how protest of Rambriksh yadav carried for such a long time

अगर दी थी तो उसकी क्या शर्तें थी आखिर कैसे इतने दिनों तक यह धरना चलता रही। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अगस्त तय की है। न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व आरएन कक्कण की खंडपीठ ने अश्विनी उपाध्याय व अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह तीखे सवाल राज्य सरकार से पूछे हैं।

प्रदेश के महाअधिवक्ता विजय बहादुर सिंह से कोर्ट ने पूछा कि जवाहर बाग मामले में प्रशासन ने जो पत्र भेजे उसपर क्या कार्यवाही की गयी। जिन लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गयी थी उसकी स्थिति क्या है। यही नहीं कोर्ट ने पिछले दो साल तक इस मथुरा में तैनात एसएसपी और डीएम की जानकारी मांगी है।

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आपको बता दें कि जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गयी है उसमें कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी थी। यही नहीं इस याचिका में कहा गया है कि अगर मीडिया रिपोर्ट गलत थी तो उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गयी।

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English summary
Court asks how protest of Rambriksh Yadav carried for such a long time. Court seeks information about the action taken against the accused.
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