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कोर्ट का आदेश- अब मदरसों पर फहराया जाएगा तिरंगा और गाया जाएगा राष्ट्रगान

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अब प्रदेश के सभी मदरसों पर झंडा फहराने के अनिवार्य कर दिया है।

कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना और राष्ट्रध्वज फहराना अनिवार्य होगा। साथ ही इसके लिए प्रदेश सरकार को जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिये हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस आदेश को पालन करने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिये हैं। कोर्ट यह फैसला अलीगढ़ के समाजसेवी अरुण गौड़ की जनहित याचिका पर दिया है।

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अरुण गौड़ ने जनहित याचिका दायर करके कहा था कि जैसे अन्य सरकारी जगहों पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है वैसे ही मदरसों पर इसे अनिवार्य किया जाए।

गौड़ की दलील थी कि मदरसों को सरकार नियंत्रित करती है और उन्हें आर्थिक सहायता देती है ऐेसे में इस नियम को यहां भी अनिवार्य करना चाहिए, जिसे कोर्ट ने जायज ठहराया है।

संविधान की धारा 51 ए के अनुसार देश के सभी नागरिकों का यहा कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय पर्वों का सम्मान करें और इन मौकों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराकर राष्ट्रगान गाये।

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English summary
Big decision of Allahabad high court flag hoisting is mandatory on Madrasa. Court orders to hoist tricolor and national anthem to be sung on national festivals.
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