यूपी पीसीएस 2016 के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को कोर्ट ने रद्द किया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द किया, कोर्ट ने फिर से रिवाइज्ड परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद। यूपी पीसीएस 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कमीशन को निर्देश दिए हैं कि गलत जवाबों को हटाने के बाद सही उत्तर के साथ परीक्षा का परिणाम फिर से घोषित किया जाए।
फिर से जारी होंगे परिणाम
कोर्ट ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 4 सवालों के जवाब बदलने को कहा है, इसके साथ ही एक सवाल को रद्द करने का भी निर्देश दिया है। आयोग अब एक बार फिर से रिवाइज्ड परीक्षा परिणा घोषित करेगा।
फिर
से
होगी
मुख्य
परीक्षा!
हालांकि
यहां
यह
देखना
दिलचस्प
होगा
कि
नए
परीक्षा
परिणाम
के
बाद
किस
तरह
से
फिर
से
मुख्य
परीक्षा
कराई
जाएगी।
बहरहला
कोर्ट
के
इस
फैसले
के
बाद
परीक्षार्थियों
को
बड़ी
राहत
मिली
है।
आपको
बता
कि
याचिकाकर्ता
ने
परीक्षा
में
पूछे
गए
12
सवालों
पर
सवाल
खड़े
किए
थे।
27
अक्टूबर
को
सुरक्षित
रखा
था
फैसला
कोर्ट
ने
इस
मामले
की
सुनवाई
27
अक्टूबर
को
पूरी
कर
ली
थी
जिसके
बाद
कोर्ट
ने
फैसला
सुरक्षित
रख
लिया
था।
पीसीएस
की
प्री
परीक्षा
में
पूछे
गए
सवालों
और
उनके
जवाब
के
गलत
होने
की
सुनील
सिंह
ने
एक
याचिका
दायर
की
थी
जिसकी
सुनवाई
करते
हए
जस्टिस
दिलीप
गुप्ता
और
जस्टिस
एम
गुप्ता
की
स्पेशल
बेंच
ने
अपना
फैसला
सुनाया
है।
इस मामले में पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। सुनील सिंह और अन्य लोगों के द्वारा दाखिल याचिका पर जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस एम के गुप्ता की स्पेशल बेंच ने ये फैसला सुनाया।