नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार, SC के फैसले के बाद दिया इस्तीफा
पनामा मामले में नवाज शरीफ को पाक की सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा पेपर लीक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने नवाज शरीफ क दोषी करार देते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। जज ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री संसद और कोर्ट के प्रति ईमानदार नहीं थे, लिहाजा वह अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक दार को भी सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है।
30 दिन के भीतर सुनाया जाएगा फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा कि जेआईटी के द्वारा जो दस्तावेज और सबूत सामने आए हैं उसके बाद कैप्टन मोहम्मद सफदर, मरयम, हसन और हुसैन के अलावा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ रिपोर्ट को छह हफ्ते के भीतर अकाउंटिबिलिटी कोर्ट के पास भेजा जाएगा और इस मामले में अगले 30 दिन के भीतर फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा एक जज को इस आदेश का पालन कराने के लिए नियुक्त किया गया है।
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21 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 21 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को दोषी करार दिया है।
20 अप्रैल को दो जजों ने अयोग्य घोषित किया था
इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नवाज शरीफ को 20 अप्रैल की दो जजों की पीठ ने अयोग्य करार दिया था, जबकि तीन जजों ने जेआईटी का गठन करके मामले की जांच कराने की बात कही थी। जिसके बाद जेआईटी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी
लंदन में मनी लॉड्रिंग के जरिए संपत्ति खरीदने का आरोप था
नवाज शरीफ पर मनी लॉड्रिंग का आरोप था, उनपर आरोप था कि उन्होंने 1990 में मनी लॉड्रिंग के जरिए लंदन में संपत्ति खरीदी थी। यह मामला 2016 में पनामा पेपरलीक से सामने आया। पनामा पेपरलीक में दावा किया गया था कि इन संपत्तियों को नवाज शरीफ के बच्चों के नाम की कंपनी के जरिए खरीदा गया था।