अवैध संबंधों के विरोध में दी गई 100 कोड़े मारने की सजा, दर्द के मारे हो गए बेहोश
अगर कोई भी शख्स समलैंगिक संबंध बनाने का दोषी ठहराया जाता है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं और 100 महीने जेल की सजा या 1 किलो सोना जुर्माने के तौर पर देना होगा।
असेह। शादी से इतर किसी और से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक युवक और युवती पर तब तक कोड़े बरसाए गए जब तक की वे अचेत होकर गिर नहीं पड़े। घटना इंडोनेशिया की है। शरिया कानून के तहत उनके काम को गलत ठहराते हुए कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। सोमवार को हुई घटना में तीन युवाओं को इस्लामिक कानून को न मानने का दोषी ठहराया गया और कोड़े मारे गए।
कानूनन माना गया है गुनाह
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शरिया कानून में पाया गया दोषी
इस कानून की वजह से काफी लोग अब तक सजा पा चुके हैं। इस तरह की पिटाई के और भी मामले पहले सामने आ चुके हैं। सितंबर 2014 में असेह में दो युवकों को समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। करीब तीन दशक तक चली अशांति के बाद 2005 में असेह में शांति का समझौता हुआ था। समझौते के तहत असेह इंडोनेशिया का इकलौता राज्य बना जहां शरिया कानून लागू है। READ ALSO: ड्रग्स की लत में बना हैवान, 7 साल के बच्चे को टुकड़ों में काटा, नोचकर खाए कई अंग
ये है सजा का प्रावधान
इसके मुताबिक, अगर कोई भी शख्स समलैंगिक संबंध बनाने का दोषी ठहराया जाता है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं और 100 महीने जेल की सजा या 1 किलो सोना जुर्माने के तौर पर देना होगा। कानून में सेक्स क्राइम, अविवाहित लोगों के बीच प्रेम और शारीरिक संबंध के साथ कम उम्र में संबंध बनाने के खिलाफ भी सजा का प्रावधान है।
सिर न ढकने वाली महिलाओं के खिलाफ भी एक्शन
असेह की पुलिस मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर रखती है और जिनके सिर खुले होते हैं या जिनके कपड़े ज्यादा कसे होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। शराब पीने और जुआं खेलने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है।