ICJ में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर भारत की बड़ी जीत, जाधव को नहीं होगी फांसी
पाकिस्तान में मौत की सजा पाए इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव पर इंटरेनशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने फैसला सुनाना शुरू किया।
हेग। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट की ओर से मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। 11 जज जाधव की मौत की सजा पर फैसला लेंगे।
क्या कहा है कोर्ट ने
जज रॉनी अब्राहम ने कहा है कि जिन हालातों में गिरफ्तारी हुई है वे काफी विवादित हैं। भारत की ओर से बार-बार काउंसलर की मांग दोहराई गई थी। जज अब्राहम का कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही विएना संधि को मानते हैं और भारत की काउंसलर मुहैया कराने की मांग को मान लेना चाहिए था। जज अब्राहम ने पाकिस्तान के विरोध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जज अब्राहम ने पाकिस्तान को साफ-साफ कह दिया है कि अंतिम फैसले से पहले जाधव को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को आईसीजे के न्यायिक क्षेत्र के बारे कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
किसी भी सूरत में न हो फांसी
जज रॉनी अब्राहम ने कहा कि अभी इस बात के सुबूत नहीं हैं कि जाधव वाकई जासूस है। साथ ही जज ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि जाधव को फांसी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या वाकई जाधव पर खतरा है। जाधव का सजा पर रोक लगाते हुए जज अब्राहम ने कहा कि भारत के पास काउंसलर की मांग का पूरा अधिकार है।