राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर 24 अदालतों ने लगाया स्टे, शरणार्थियों के लिए राहत
न्यूयॉर्क, वर्जिनिया, वॉशिंगटन, बोस्टन समेत अमेरिका की 24 अदालतों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर लगाया स्टे। फिलहाल अस्थायी है स्टे और कुछ दिनों तक शरणार्थी रुक सकेंगे
वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को जो एग्जिक्यूटिव आदेश साइन किया था, उस पर अब तक अमेरिका की 24 फेडरल कोर्ट्स स्टे लगा चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद सात मुसलमान देशों के शरणार्थियों और अप्रवासियों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई है।
100 से 200 लोग हिरासत में
राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के खिलाफ अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसीएलयू ने जानकारी दी है कि अब कोर्ट के स्टे के बाद राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद अमेरिका से शरणार्थियों को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी एयरपोर्ट्स से करीब 100 से 200 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। न्यूयॉर्क, एलेंक्सजेंड्रिया, वर्जिनिया, सिएटल, वॉशिंगटन, बोस्टन मैसाच्यूसेट्स समेत 24 अदालतों ने राष्ट्रपति के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राइंस प्रिबस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में आने की इजाजत होगी। लेकिन उन्हें अथॉरिटीज के सवालों का सामना करना होगा।
एयर फ्रांस ने 21 लोगों को उतारा
वहीं इस आदेश के बाद एयर फ्रांस ने मुसलमान देशों से आने वाले 21 यात्रियों को ब्लॉक कर दिया है। ये यात्री अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेश के बाद एंट्री देने से इंकार किया गया। एयर फ्रांस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्हें शनिवार को अमेरिकी सरकार के नए प्रतिबंधों के बारे में जानकारी मिली थी। उनके पास यात्रियों को रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। एयर फ्रांस के प्रवक्ता की ओर से जानकारी दी गई है कि 21 लोगों को डिर्पाचर प्वाइंट की ओर वापस भेज दिया गया। इन 21 लोगों की राष्ट्रीयता और इनके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।