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कोर्ट ने CBI से पूछा: बिड़ला के खिलाफ क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करने की क्या जल्दी थी?

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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच संस्था पर यदि कोई नकेल कस रहा है तो वह है सुप्रीम जांच संस्था यानि सुप्रीम कोर्ट। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर वह उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ मामला बंद करने में जल्दबाजी क्यों दिखा रही है।

cbi supreme court

बिड़ला मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि बिड़ला के स्वामित्व वाली हिंडाल्को के आवेदन को देखने वाली निरीक्षण समिति की बैठकों के मूल तत्व गायब पाए गए हैं।

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दरअसल कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में अपठनीय दस्तावेजों को 'डंप' करने के सिलसिले में सीबीआइ को लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उत्पादक संघ की वह याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि यदि शीर्ष अदालत आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करती है तो उनका पक्ष दोबारा सुना जाना चाहिए।

हालांकि इस मामले पर अभी सीबीआई की ओर से किसी भी तरह का आध‍िकारिक सफाई पेश नहीं की गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय जांच संस्था सुप्रीम कोर्ट को जल्द आश्वसत करेगी कि उसे केस जल्दी बंद करने की दिशा में कदम क्यों बढ़ाना पड़ रहा है।

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English summary
Why CBI making hurry to close Kumar Birla case Supreme Court
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