उत्तराखंड: HC ने हटाया राष्ट्रपति शासन, मोदी को झटका, कांग्रेस में जश्न
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। नैनीताल हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने मोदी सरकार को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बहाल करने की बात कही है। इसके अलावा कोर्ट ने हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 29 अप्रैल तक टाइम दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। अंतत: सत्य की विजय हुई है। उत्तराखंड- संविधान की दहलीज पर लोकतंत्र ने तोड़ा 'दम'
इस फैसले के बाद से हरीश रावत ने कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र ने 'गलत तरीके' से काम किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पीकर के 'दोहरे रवैए' की भी आलोचना की। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशानिर्देश दिए हैं उसके हिसाब से उत्तराखंड में धारा 356 का लागू किया जाना कानून के विरुद्ध था।
विधायकों की सदस्यता रद्द
हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उन 9 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है जो कांग्रेस से बगावत कर चुके थे। आपको बताते चलें कि 71 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 36 होता है, लेकिन 9 विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद विधानसभा की ताकत 62 पहुंच जाती और इस तरह बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 32 विधायक रह जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हरीश रावत की गद्दी पक्की है।