बात करते हुए फोन कटा तो टेलीकॉम कंपनी को देना होगा 10 लाख जुर्माना
नई दिल्ली। बढ़ती कॉल ड्राप की दरों पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। ट्राई के जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई टेलीकॉम लगातार तीन तिमाही तक कॉल ड्राप के बनाए मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ट्राई के चेयरमैन आर,एस.शर्मा ने बताया कि ट्राई ने कॉल ड्राप के मामले में 1 से 5 लाख रुपये तक के आर्थिक जुर्माने का प्रस्ताव दिया है। यह जुर्माना एक ग्रेडेडे प्रणाली के तहत लगाया जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। वहीं ट्राई के कार्यवाहक सचिव एसके गुप्ता ने बताया कि अगर कोई टेलीकॉम आपरेटर लगातार तीन तिमाही तक मानक पर खरा नहीं उतरा तो जुर्माने की राशि 1.5 गुना तक बढ़ा दी जाएगी जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख तय की गई है।
ट्राई के नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क 90 प्रतिशत मोबाइल साइटें और 98 प्रतिशत तक कॉल्स को आसानी से संचालित करने में समर्थ होनी चाहिए। यानी की नेटवर्क पर होने वाले कुल कॉल्स का दो प्रतिशत से ज्यादा कॉल ड्राप में नहीं आना चाहिए। अगर इलाके में मौसम खराब तो उस स्थिति में 3 प्रतिशत तक कॉल ड्राप की छूट दी गई है।