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...तो अब फुटकर में नहीं मिलेगी सिगरेट, जल्द नए नियम होंगे लागू

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नयी दिल्ली। लोगों में ध्रुमपान को लेकर बढ़ते लत को देखते हुए सरकार ने इस पर लगाम कसने की कोशिश शुरु कर दी है। सिगरेट के बढ़ते उपयोग पर लगाम कसने के लिए सिगरेट की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

cigarette

स्वास्थ्य मंत्रालय ने फुटकर में सिगरेट की ब्रिकी पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। मंत्रायल ने इस बारे में बनाई गई कमिटी की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और अब इस पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस सिफारिश के मुताबिक सिगरेट पीने वालों की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल की जा सकती है।

वहीं पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान पर जुर्माना 20,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। सिगरेट पैकेट पर चेतावनी ना देने पर जुर्माना 50, 000 रुपए करने की सिफारिश की है।इन सबके के अलावा खुदरा में सिगरेट की ब्रिकी पर रोक लगाने की सिफारिश की है। अब सिगरेट सर्फ पैकेट में खरीदा जा सकता है।

आंकडो़ं के मुताबिक 2012 में भारतीयों ने करीब 100 अरब सिगरेट पी थी और सिगरेट की कुल बिक्री में 70 फीसदी खुदरा होती है। हर साल तंबाकू से 9 लाख भारतीयों की मौत होती है, जबकि 2020 तक ये आंकड़ा हर साल 15 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में अब सरकार इस पर रोक लगाने की कवायत शुरु कर दी है।

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English summary
Shares of tobacco companies fell sharply after the government said today that it has accepted the recommendations of an expert panel which has proposed banning the sale of loose cigarettes.
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