डीएनडी को टोल फ्री करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कंपनी
दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को राहत देने वाले 'डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री' करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टोल ब्रिज कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को राहत देने वाले 'डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री' करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टोल ब्रिज कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। बुधवार को ही हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री किया था।
नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले इस फ्लाईवे के जरिए रोजाना करीब 1 लाख 30 हजार गाड़ियां गुजरती हैं।
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इनमें 75 फीसदी कार और 25 फीसदी टू-व्हीलर एवं भारी वाहन हैं।
9.2 किलोमीटर लंबे और आठ लेन वाले इस फ्लाईवे के जरिए नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) हर रोज करीब 25 लाख रुपए की कमाई करती है।
गौरतलब है कि नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यह कहते हुए इस फ्लाइवे को टोल फ्री कर दिया कि उपभोक्ताओं से वसूला जाने वाला टोल कानूनी प्रावधान के अनुकूल नहीं है।
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कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखना गलत है। इस अदालत को नोएडा ऑथोरिटी और डीएनडी टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए अवैध करार की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है।