क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

अब तलाक के लिए धर्म बदलना होगा !

Google Oneindia News

वड़ोदरा। तलाक के लिए धर्म बदला होगा सुनने में कुछ अटपटा लगता है आप सोच रहे होंगे ये कैसा तालिबानी फरमान है लेकिन आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि यह आदेश गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ठहरिये। कोर्ट ने यह आदश उन लोगों के लिए दिया है जिन्होंने महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया था।

divorce

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि अगर महिला यह सिद्ध करने में सफल होती है कि उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और अपने मूल धर्म को स्वीकार कर लिया है ऐसी स्थिति में महिला को तलाक दिया जा सकता है। साथ ही निचली अदालतों से ऐसे मामलों की सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सेक्शन 4 आड़े नहीं आता है।

मुस्लिम मैरेज लॉ के सेक्शन 4 धर्म बदलने पर निकाह को टूटने से बचाता है। तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वडोदरा में रहने वाली इसाई महिला ने मुस्लिम पुरुष से मुस्लिम मैरेज़ लॉ के अंतर्गत 2003 में निकाह किया था। लेकिन आपसी विवाद के चलते पत्नि ने तलाक की याचिका दायर की थी। लेकिन महिला ने 2012 में इस्लाम को छोड़कर फिर से इसाई धर्म अपना लिया था। धर्म बदलने के साथ ही महिला ने अपने पति से फैमिली कोर्ट में इस आधार पर तलाक मांगा था कि उनके पति उनको प्रताड़ित करते हैं।

कोर्ट ने महिला को यह कहते हुए तलाक देने से मना कर दिया कि क्योंकि महिला धर्म बदलने के आधार पर तलाक मांगा है लेकिन सेक्शन 4 के अनुसार उन्हें तलाक नहीं दिया जा सकता। महिला ने इस्लाम धर्म का हवाला देते हुए कहा था कि क्योकि उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है ऐसे में उनका निकाह मान्य नहीं हो सकता है।

Comments
English summary
One who has changed the religion for the sake of marriage will have to go back to its origin religion to get divorce
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X