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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पुराने 500-1000 के नोट में जमा कर सकेंगे जुर्माना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपने अघोषित आय की घोषणा करने वाले लोग जुर्माने और टैक्स के साथ सारी रकम 500 और 1000 के पुराने नोटों में 30 दिसंबर 2016 तक जमा तकर सकते हैं।

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने नोटबंदी के बाद लगातार कई बदलाव करते हुए अब नया ऐलान किया है। आयकर विभाग ने लोगों को अघोषित आय के तहत छूट देते हुए ऐलान किया है कि वो 500 और 1000 के नोटों में अपने जुर्माने और टैक्स के साथ पूरा पैसा जमा कर सकते हैं।

500 note

विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपने अघोषित आय की घोषणा करने वाले लोग जुर्माने और टैक्स के साथ सारी रकम 500 और 1000 के पुराने नोटों में 30 दिसंबर 2016 तक जमा तक सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक वे लोग जिनके पास पुराने नोटों की अघोषित आय है, वे संशोधित टैक्स कानूनों के अंतर्गत काले धन की घोषणा के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपने पुराने नोट पेनाल्टी के तौर पर जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लोग 30 दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत टैक्स, पेनल्टी, सेस/सरचार्ज आदि 500 और 1000 रुपये की पुरानी करेंसी में जमा बैंकों में जमा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत उन्हें 2 पन्ने का फॉर्म भरना होगा। हलांकि उनसे उन पैसों के स्त्रोत के बारे में नहीं पूचा जाएगा। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई।

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English summary
Up to 30.12.2016 payment towards tax, surcharge, penalty and deposit under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana can be made in old notes of Rupees 500 and 1000.
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