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SYL: पंजाब को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कांग्रेस नेता दे रहे इस्तीफा

सतलज यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब को झटका लगा है।

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को झटका देते हुए सतलज यमुना लिंक पर निर्माण कार्य जारी रखने का फैसला किया है।

इस फैसले के विरोध में कांग्रेस के सांसद और पंजाब कांग्रेस के अध्‍यक्ष अमरिंदर सिंह ने इस्‍तीफा दे दिया है। कांग्रेस के नेता रनवीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब की एक बूंद भी नहीं दे सकता है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पंजाब के खिलाफ और हरियाणा के पक्ष में दिया गया है।

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YAMUNA

अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकते

बता दें कि सतलुज यमुना लिंक का विवाद जल बंटवारे को लेकर है। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि पंजाब अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकता।

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गौरतलब है कि कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से 2004 में सतलज यमुना लिंक को खत्म करने के लिए कानून पास किया था उसे असंवैधानिक करार दिया है।

इस जल विवाद में पंजाब और हरियाणा है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिए अपने फैसले में कहा कि नहर की जमीन किसानों को देना गलता है।

साथ ही कहा गया कि समझौता रद्द करने का अधिकार पंजाब को नहीं है।

असंवैधानिक है ये कानून

जस्टिस ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली 5 न्यायधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 असंवैधानिक है।

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बता दें कि कोर्ट ने उपरोक्त फैसला राष्ट्रपति के रेफरेंस पर दिया है जिसमें 4 सवाल पूछे गए थे। कोर्ट ने सभी सवालों पर नकारात्मक जवाब दिए हैं।

5 जजों की बेंच में न्यायाधीश पीसी घोष, न्यायाधीश शिव कीर्ति सिंह, न्यायाधीश ए.के. गोयल और न्यायाधीश अमित्व राय शामिल थे।

सभी न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति के रेफरेंस में पूछे गए 5 सवालों पर सहमित से नकारात्मक जवाब दिया।

कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वो लोग ड्रामा कर रहे हैं।

इस फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह फैसला देरी से आया लेकिन हरियाणा के पक्ष में है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।

Comments
English summary
Sutlej Yamuna link canal row:Punjab cannot unilaterally wriggle out of an agreement involving other states: SC.
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