सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा- फिलहाल टोल फ्री रहेगा नोएडा DND
बुधवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा डीएनडी के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला दिया था।
नई दिल्ली। नोएडा डीएनडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल डीएनडी टोल फ्री रहेगा। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है।
बता दें कि डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (NTBCL) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा था
गौरतलब है कि नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यह कहते हुए इस फ्लाइवे को टोल फ्री कर दिया था कि टोल कानूनी प्रावधान के अनुकूल नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा DND को किया टोल फ्री
कोर्ट ने कहा था कि प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखना गलत है।
9.2 किलोमीटर लंबी यह रोड नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। इस दौरान यहां से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं।
इससे NTBCL प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है। जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं।
डीएनडी को टोल फ्री करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कंपनी