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ऑटोमोबाइल कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, अब नहीं बिक सकेंगी BS-3 गाड़ियां

1 अप्रैल 2017 से एमिशन नॉर्म्स लागू हो जाएंगे। इस नए नियम के मुताबिक सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियां (टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर) बेचनी होंगी।

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है। इस फैसले के बाद 1 अप्रैल से एक्टिवा जैसी स्कूटर, पल्सर जैसी बाइक आदि के खरीदने और रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी। इस फैसले के बाद से 8 लाख वाहनों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।

ऑटोमोबाइल कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, अब नहीं बिक सकेंगी BS-3 गाड़ियां

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत स्टैंटर्ड 3 की गाड़ियां अब नहीं बिकेगी। अदालत के आदेश के बाद 1 अप्रैल से ये गाड़ियां नहीं बेची जा सकेंगे। बता दें कि भारत स्टैंडर्ड 4 के मान एक अप्रैल से प्रभाव में आन जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर फशैला सुरक्षित कर लिया था।

मिली जानकारी के मुताबिक 6,71,308 दो पहिया, 40,048 तीन पहिया, 96,724 व्यावसायिक वाहन और 16, 198 कारें हैं जो बीएस 3 के मानक के तहत हैं। अदालत में वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा था कि कंपनियों को 1 साल का वक्त चाहिए ताकि उनका स्टॉक बिक सके।

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English summary
Supreme Court orders that BS-III vehicles will not be sold from 1 April onwards
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