सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने तक बीसीसीआई का अकाउंट किया फ्रीज
3 दिसंबर को एफिडेविट देगी बीसीसीआई। स्टेट क्रिकेट बोर्ड को तब तक नहीं मिलेगा फंड।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए बीसीसीआई को आदेश दिया है कि वह लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने का एफिडेविट पेश करे।
ये सिफारिशें मानने तक सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अकाउंट को फ्रीज कर स्टेट क्रिकेट बोर्ड के लिए किसी भी प्रकार के फंड जारी करने पर रोक लगा दी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के सभी ठेकों की जांच के लिए ऑडिटर की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी लोढ़ा कमेटी को दी है।
3 दिसंबर को कोर्ट में एफिडेविट देंगे अनुराग ठाकुर
बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर 3 दिसंबर को कोर्ट में एफिडेविट देंगे। 5 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
राज्यों को फंड देने पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई अब किसी भी स्टेट क्रिकेट बोर्ड को फंड तब तक नहीं जारी कर सकती जब तक कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को हर जगह लागू नहीं कर दिया जाता।
बीसीसीआई के ठेकों की निगरानी की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी से बीसीसीआई के ठेकों की निगरानी करने के लिए कहा है। अब लोढ़ा कमेटी ही इन ठेकों को तय करेगी और इसके लिए ऑडिटर को नियुक्त करेगी।
18 जुलाई के आदेश का पालन करेगी बीसीसीआई
बीसीसीआई में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी का गठन किया था। 18 जुलाई को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को छह महीने के अंदर लागू करने को कहा था।
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