सहारा चीफ सुब्रत रॉय को कोर्ट से बड़ी राहत, बढ़ी अतंरिम जमानत की अवधि
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चीफ को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत 6 फरवरी 2017 तक बढ़ाई।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चीफ सुब्रत रॉय को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत रॉय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ जमा कराने का भी आदेश दिया है।
पिछले हफ्ते सात दिन के लिए बढ़ाई गई सुब्रत रॉय की पैरोल के आज खत्म होने के बाद इस पर सभी की निगाहें थी कि क्या सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाकर 6 फरवरी तक कर दिया है। ऐसे में सुब्रत रॉय एक बार फिर जेल जाने से बच गए हैं।
पिछले बार कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि को 200 करोड़ जमा कराने के आदेश दिए थे, इस बार कोर्ट ने 600 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही सेबी को 12000 करोड़ वो कैसे चुकाएंगे इसके लिए एक बार फिर जल्दी से इसका रोडमैप कोर्ट को बताने को कहा है।
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ी राहत, 28 नवंबर तक बढ़ी पैरोल
बता दें कि सहारा प्रमुख को अपनी मां छबि रॉय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चार हफ्तों के लिए पैरोल मिली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर पैरोल की अवधि बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी थी। फिर इसे 24 अक्टूबर और उसके बाद पैरोल की अवधि 28 नवंबर तक बढ़ाई गई।
क्या है पूरा मामला?
निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर सहारा समूह पर कार्रवाई की गई थी। इसके चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय कई महीने तक जेल में ही समय गुजारा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी समूह के बैंक अकाउंट फ्रीज करने और संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी थी। पर बाद में विदेशों की संपत्ति को बेचने के लिए सुब्रत रॉय को कुछ मोहलत दी थी।
352 करोड़ जमा करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि बढ़ाई