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सुप्रीम कोर्ट ने NDTV इंडिया की याचिका पर सुनवाई टाली, कहा- कोई जल्दबाजी नहीं है

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले में संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का दोषी ठहराते हुए चैनल को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था।

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगाए गए एक दिन के बैन के खिलाफ दायर एनडीटीवी इंडिया की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।

supreme court

न्यूज चैनल ने केंद्रीय मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि सोमवार शाम मंत्रालय ने फैसला स्थगित कर दिया। चैनल पर 9 नवंबर से 10 नवंबर के बीच (दोपहर एक बजे से अगले दिन दोपहर एक बजे तक) 24 घंटे का बैन लगाने का आदेश दिया गया था।

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संवेदनशील जानकारी लीक करने का है आरोप
बता दें कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले में संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का दोषी ठहराते हुए चैनल को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था।

सरकार के फैसले के खिलाफ चैनल ने कई सारी वजहें बताईं और अपनी कवरेज को संतुलित बताते हुए कहा था कि बाकी चैनल भी वैसी ही रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकिन एनडीटीवी पर एकतरफा कार्रवाई हो रही थी।

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English summary
Supreme Court defers NDTV ban case for 5 December saying there is no urgency.
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