सुप्रीम कोर्ट ने NDTV इंडिया की याचिका पर सुनवाई टाली, कहा- कोई जल्दबाजी नहीं है
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले में संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का दोषी ठहराते हुए चैनल को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था।
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से लगाए गए एक दिन के बैन के खिलाफ दायर एनडीटीवी इंडिया की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
न्यूज चैनल ने केंद्रीय मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि सोमवार शाम मंत्रालय ने फैसला स्थगित कर दिया। चैनल पर 9 नवंबर से 10 नवंबर के बीच (दोपहर एक बजे से अगले दिन दोपहर एक बजे तक) 24 घंटे का बैन लगाने का आदेश दिया गया था।
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संवेदनशील
जानकारी
लीक
करने
का
है
आरोप
बता
दें
कि
केंद्रीय
सूचना
प्रसारण
मंत्रालय
ने
पठानकोट
हमले
में
संवेदनशील
जानकारी
सार्वजनिक
करने
का
दोषी
ठहराते
हुए
चैनल
को
24
घंटे
के
लिए
ऑफ
एयर
करने
का
आदेश
दिया
था।
सरकार के फैसले के खिलाफ चैनल ने कई सारी वजहें बताईं और अपनी कवरेज को संतुलित बताते हुए कहा था कि बाकी चैनल भी वैसी ही रिपोर्टिंग कर रहे थे लेकिन एनडीटीवी पर एकतरफा कार्रवाई हो रही थी।
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