सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा-पुलिस विभाग में खाली पदों की पूरी जानकारी दो
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि चार सप्ताह के भीतर इस बात की जानकारी दें कि पुलिस विभागों में सभी स्तर पर कितने पद खाली पड़े हुए हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि चार सप्ताह के भीतर इस बात की जानकारी दें कि पुलिस विभागों में सभी स्तर पर कितने पद खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने इस बावत राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही इस पीठ के अन्य दो न्यायाधीशों एन वी रमन्ना और डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई राज्य इस बावत कोई एफिडेविट नहीं जारी कर रहा है तो राज्यों को इस बावत सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ऐसे रिकॉर्ड उपलब्ध करा सके जिससे कोर्ट इस मामले का निपटा सके।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि बडी संख्या में पुलिस बलों की कम होती संख्या के चलते ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर पा रही है। याचिका में कहा गया है कि देश भर में करीब 5.42 लाख पद पुलिस कर्मियों के खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से भी कहा है कि सभी राज्यों से जल्द से जल्द बातचीत करके इस बावत जानकारी देने के लिए कहा जाए।