मछुआरे के हत्यारोपी दूसरे इटैलियन मरीन को भी मिली इटली जाने की इजाजत
नई दिल्ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तट पर भारतीय मछुआरों की हत्या के एक और आरोपी इटैलियन मरीन साल्वातोरे गिरोने को इटली जाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मरीन के सामने एक शर्त भी रखी है। आपको बता दें कि इस केस में दो इटैलियन मरींस आरोपी थे लेकिन एक मरीन को वर्ष 2014 में स्ट्रोक की वजह से इटली जाने की इजाजत मिल गई थी।
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केंद्र सरकार ने की थी अपील
केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सरकार ने आरोपी का समर्थन करते हुए कहा था कि गिरफ्तारी को चार साल हो चुके हैं। ऐसे में मानवता के आधार पर उसे देश जाने की मंजूरी मिलनी चाहिए।
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राजदूत को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत तो दी लेकिन ने इटली के राजदूत को भी निर्देश जारी किया। कोर्ट ने राजदूत से कहा कि पहले वह एक शपथपत्र दें कि जब भी मरीन को जांच में सहयोग के लिए बुलाया जाएगा वह भारत आएगा। गिरोन फिलहाल जमानत पर है और दिल्ली स्थित दूतावास भवन में रह रहा है।
एक माह बाद आना होगा भारत
अब
इस
मामले
की
अगली
सुनवाई
20
सितंबर
को
होगी।
कोर्ट
ने
आरोपी
को
अपना
पासपोर्ट
इटली
पहुंचते
ही
भारतीय
दूसावास
में
जमा
कराने
का
आदेश
दिया
है।
साथ
ही
उसे
एक
महीने
बााद
भारत
के
आकर
पुलिस
स्टेशन
में
रिपोर्ट
करना
होगा।