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LPG सब्सिडी के लिए नियम में बड़ा बदलाव, अब देना इनकम का प्रूफ

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नयी दिल्ली। रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया जाने वाला है। अब आपकी स्वेच्छा पर सब्सिडी नहीं निर्धारित होगी, बल्कि उसके लिए नियम तैयार किया जा रहा है। एलपीजी सब्सिडी पाने वाले लोगों के लिए सरकार जल्द नया नियम लागू करने वाली है।

lpg

नए नियम के तहत आपको सब्सिडी लेने के लिए अपने इनकम का प्रूफ देना होगा। सब्सिडी लेने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करानी होगी। नए नियम के मुताबिक अगर आपकी सलाना आय 10 लाख से ज्यादा है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी।

आपको बता दें कि सरकार को 'गिव इट अप' योजना के तहत बहुत अधिक सफलता हाथ नहीं लगी। जिसके बाद इस योजना को लागू करवाकर उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। सरकार इस नियम को लागू करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 138 में संसोधन कर सकती है। नए नियम से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सब्‍सक्राइर्ब्‍स का ब्‍योरा डायरेक्‍ट सीबीडीटी से लेंगी। जिससे ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राहक किस इनकम स्लैब में है और किससे सब्सिडी वापस लिया जाए।

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English summary
Soon you will have to submit a copy of your income tax return every year to the LPG dealer to claim subsidy on cooking gas cylinders.
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