स्मृति ईरानी डिग्री केस: कोर्ट ने EC से डिग्री जांचने को कहा
नई दिल्ली। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फर्जी डिग्री मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से मंत्री की डिग्री की जांच करने को कहा है और इसकी एक रिपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश भी दिया है, अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
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क्या है फर्जी डिग्री विवाद?
मालूम हो कि भाजपा की कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अहमद खान ने आरोप लगाया है कि उनकी डिग्री फर्जी है और उन्होंने चुनाव के वक्त गलत एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा किए थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता जो दिखाई गई है, वो गलत है, इसलिए उनके ऊपर जनप्रतिनिधित्व कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए ।
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जिसके बाद कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं लेकिन उनकी दी गई जानकारी उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिस पर कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को डिग्री जांचने का आदेश दिया है।
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