जानवरों को मारना पड़ा महंगा, सात को उम्रकैद की सजा
नई दिल्ली। जानवरों की हत्या अब आपको जिंदगीभर के लिए सलाखों के पीछे भेज सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने सात लोगों को जानवरों के हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनायी है। पिछले साल जानवरों को चुराकर उनकी मारने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामल दर्ज किया गया था। जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आरोपी अंकुर कुमार, अनवर, खालिद, तस्लीम, हसरत, संवर और आसिफ पर तीन गाय, एक बछड़ा और एक भैंस को चुराकर उनका मारने का आरोप था। सभी आरोपियों की उम्र तकरीबन बीस साल है, जबकि एक को छोड़कर सभी या तो प्राइमरी तक पढ़े हैं या तो अनपढ़ हैं।
आरोपियों को सजा सुनाते समय अडिशनल सेशन जज कामिनी लाउ ने कहा कि मेवात का यह निहायत ही क्रूर, कुख्यात और निर्दयी गैंग है जो जानवरों को उठाता है इन्हें पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं है।
पुलिस का कहना है कि काफी दिनों तक इस गैंग को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इन्हें पकड़ने में सफलता रोहिनी में मिली। रोहिनी में पीछा करते समय इन अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी में गोलिया भी दागी जिसके चलते एक पुलिसवाले के कंधे में भी गोली लग गयी। पुलिस इन अपराधियों का उस समय पीछा कर रही थी जब एक टाटा टेंपों में ये कुछ मवेशियों को लेकर भाग रहे थे।
पुलिस की जवाबी कार्यवाही में इनमें से एक अपराधी को गोली लगी जिसकी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौत हो गयी। बचाव पक्ष में आरोपियों की उम्र और उनकी परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देते सजा में नरमी बरतें जाने की अपील की लेकिन कोर्ट ने उनके जघन्य अपराध को देखते हुए दया की अपील को ठुकरा दिया।