डांस बार में बार गर्ल्स के ठुमकों का थाने में नहीं होगा लाइव टेलीकास्ट
मुंबई। रात को जवां होने वाली मुंबई में अब डांस बार खुलने के सारे रास्ते साफ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 15 मार्च तक डांस बारों को लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बार के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बार के ड्रिंकिंग एरिया के दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। बार गर्ल्स को मिलेगा रोजगार, महाराष्ट्र में फिर खुलेंगे डांस बार, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
हालांकि शर्तों में दी गई छूट फिलहाल के लिए है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश विस्तृत सुनवाई के बाद आएगा। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार की इस शर्त पर बार मालिकों को सबसे ज्यादा एतराज था कि पुलिस कंट्रोल रूम में डांस बार की लाइव सीसीटीवी फुटेज देनी पड़ेगी। इसी को लेकर बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
शराब और शबाब का संगम है डांस बार
डांस बार का मतलब होता है ऐसा हॉल जहां तेज आवाज में बॉलीवुड गानों पर कुछ लड़कियां डांस करती हैं। ग्राहक उन लड़कियों पर नोट उड़ाते है और उनके साथ डांस करने से भी नहीं चूकते। इसके साथ ही कुछ डांसर्स ग्राहकों के गिलास में बीयर और शराब डालती रहती हैं। यानी शराब और शबाब का संगम होते हैं ये डांस बार।