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तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते का और मौका दिया

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नई दिल्ली। तहलका मैगजीन के संपादक तरुण तेजपाल की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की रोक लगा दी है। तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में गोवा सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तीन हफ्ते के लिए सुनवाई को टाल दिया है।

tarun tejpal

तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनके दस्तावेज तैयार नहीं हैं ऐसे में उन्हें समय दिया जाना चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जज एचएल दत्तू ने मान लिया। तेजपाल ने अपनी अपील में उन्हें अपना पक्ष नहीं रखने का आऱोप लगाया था।

गौरतलब है कि तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ़्तार किया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 341 (ग़लत तरीक़े से नियंत्रण), धारा 342 (ग़लत तरीक़े से बंधक बनाना), धारा 354-ए (किसी महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार और शीलभंग की कोशिश), धारा 376 (बलात्कार) लगाई गई है।

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English summary
The Supreme Court stayed Tehelka founder editor Tarun Tejpal's trial by three weeks in a sexual assault case.
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