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आरुषि हत्‍याकांड: SC ने तलवार दंपती को परीक्षण रिपोर्ट देने से इनकार किया

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Supreme Court rejects Talwars plea for test reports in Aarushi murder case
नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्‍ट्री आरुषि-हेमराज हत्याकांड के आरोपियों राजेश तलवार एवं नुपूर तलवार की वह अपील आज खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने नौकरों की ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एसए बोव्दे की खंडपीठ ने तलवार दंपत्ति की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुये कहा कि अपीलकर्ता की दलीलों में कोई दम नहीं है।

इसलिये ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिये वह अभियोजन एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश नहीं दे सकती। न्यायालय ने कल तलवार दंपत्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित तथा सीबीआई ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तलवार दंपत्ति ने तीनों नौकरों राजकुमार, कृष्णा और विजयमंडल की ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। जिले की निचजी अदालत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले खारिज कर दिया था, उसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

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English summary
SC dismissed the petition of dentist couple Rajesh and Nupur Talwar seeking the reports of polygraph, narco-analysis and brain-mapping test conducted on three domestic helpers who were initially accused in the murder case of their teenage daughter Aarushi.
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