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शहाबुद्दीन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिस्ट्रीशीटर को नहीं दे सकते जमानत

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नई दिल्ली। राजद के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुदीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें हिस्ट्रीशीटर को लेकर जमकर फटकार लगाई है। वहीं शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार को भी कोर्ट के तीखे सवालों को सामना करना पड़ा।

Shahabuddin

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस पीसी घोष ने कहा कि हिस्ट्रीशीटर को जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश में उन्हें हिस्ट्रीशीर कहा गया है, क्या ये गलत है। वहीं न्यायाधीश ने बिहार सरकार से तीखे सवाल किए और उसे फटकार लगाई। कोर्ट ने शहाबुद्दीन के खिलाफ मामले में बिहार सरकार की उदासीनता पर भी सवाल खड़े किए।

न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब शहाबुद्दीन विभिन्न लंबित मामलों में जमानत मिली थी, तब राज्य सरकार ने उस फैसले को चुनौती क्यों नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट को यह क्यों नहीं बताया था कि शहाबुद्दीन के मामले में निचली अदालत में सुनवाई नहीं चल रही है ।

कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन मामले में बिहार सरकार गंभीर नहीं रही । इस फटकार के बाद कोर्ट ने शहाबुद्दीन के जमानत मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के खिलाफ चंदाबाबू ने याचिका दायर कर उनकी जमानत रद्द करने की अपील की।

Comments
English summary
The Supreme Court blasted the Bihar government for being in “slumber” when gangster-turned-politician RJD leader Mohammad Shahabuddin received bail in 45 criminal cases, and asked it to explain why the decision was not challenged at that time.
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