शुक्रवार तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी हर रोज दे कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। कर्नाटक और तमिनाडु के बीच चल रहे कवेरी जल बंटवारे विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले तीन दिन तक रोजाना 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया है।
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कर्नाटक और तमिनाडु के बीच चल रहे कावेरी नदी के जल बंटवारे पर कर्नाटक की ओर से सोमवार को तमिलनाडु को पानी ना देने के आदेश को वापस लेने की अर्जी पर आज कोर्ट ने सुनवाई की।
कोर्ट ने कर्नाटक की पानी रोक देने की अर्जी को ना मानते हुए उसे अगले तीन दिन तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है। ये आदेश कोर्ट की अगली सुनवाई तक है। अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
सोमवार को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के आदेश में राहत की मांग की थी, जबकि तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था।
केंद्र
दोनो
राज्यों
से
बात
करे
कर्नाटक कोर्ट ने अपनी अर्जी में कहा था कि कावेरी बेसिन में अब ज्यादा पानी नहीं बचा जो है। ऐसे में वह कैसे तमिलनाडु के पानी देगा इसलिए उसे हर रोज 6000 क्यूसेक पानी देने के आदेश में राहत दे दी जाए।
आज इस मुद्दे पर सुनवई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की दलील को ना मानते हुए उसे शुक्रवार तक 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद को लेकर केंद्र से हस्तक्षेप की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत कराए और मामले को सुलझाए। कोर्ट ने कहा कि ये मामला दो राज्यों के बीच की दिक्कत का है। केंद्र को इसके निपटारे की कोशिश करनी चाहिए।