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सलमान को फांसी हो या जेल हमको तो सिर्फ मुआवजा चाहिए

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लखनऊ। मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने बुधवार को 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में अभिनेता सलमान खान को दोषी पाया है। न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने फैसला सुनाते हुए कहा, "आप कार चला रहे थे।" देशपांडे ने कहा कि सलमान ने शराब पी रखी थी और बिना लाइसेंस कार चला रहे थे। न्यायाधीश ने कहा कि सलमान के खिलाफ लगे सभी आरोप साबित हुए हैं। हिट एंड रन केस में चार लोग जख्मी हो गये थे जिनमें से एक की मौत हो गई थी।

Want Relief, Don't Want him Punished,' Says Hit-And-Run Victim

इस मामले के पीडि़त कलीम खान का कहना है कि उन्हें सलमान के सजा से कोई मतलब नहीं उन्हें सिर्फ मुआवजा चाहिए। आपको बता दें कि कलीम खान यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। कलीम से जब यह पूछा गया कि सलमान खान को दोषी पाया गया है तो क्या आप कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं?

इसपर कलीम ने कहा कि 'सलमान को फांसी हो या जेल हमें उससे नहीं मतलब, हमें खुशी तब होगी जब हमें कुछ मुआवजा मिलेगा'। कलीम से जब पूछा गया कि अगर आपको नौकरी मिल जाए तो कैसा रहेगा? इसपर उसने कहा कि नौकरी नहीं होगी हमें अब सिर्फ मुआवजा चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2002 को सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने बांद्रा पश्चिम में सड़क किनारे स्थित बेकरी को टक्कर मार दी थी। यह बेकरी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स से नजदीक थी, जिसमें सलमान खान का घर है। इस घटना में बेकरी के बाहर सो रहे चार लोग घायल हो गए थे। चार घायलों में एक की मौत हो गई थी।

Comments
English summary
We want compensation but don't want him (Salman Khan) punished. Even if he gets some punishment, it won't give back our 13 years," said Mohammed Kalim who is the victim of 2002 hit-and-run incident.
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