बैंक खातों को आधार से जोड़ने वाली खबर पर RBI का बयान
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है। इससे पहले खबर आई थी कि एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी ओर से इस तरह का कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। आरबीआई ने इस पर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
पुरानी खबर के मुताबिक वेबसाइट मनीलाइफ की ओर से आरटीआई के जरिए इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि क्या आरबीआई ने इस तरह का निर्देश जारी किया है। आरटीआई के जरिए यह पूछा गया था कि केंद्र सरकार की ओर से 1 जून 2017 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था क्या उसकी एक कॉपी मिल सकती है जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि तमाम बैंक अपने उपभोक्ताओं से बैंक खाते को आधार से जोड़े अन्यथा ये खाते बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस तरह का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है।
आरटीआई में यह बात भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत कोई याचिका दायर नहीं की गई है, जिसमें आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य किए जाने की इजाजत मांग गई हो। आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की है। ऐसे में आरबीआई के जवाब से यह साफ हो गया है कि सरकार और आरबीआई इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। टैक्स चोरी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
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