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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि गोकसी करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के प्रावधान को सरकार को कानून में शामिल करवाना चाहिए।

By Anujkumar Maurya
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जयपुर। बहुचर्चित हिंगोनिया गौशाला के मामले में सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम बात कही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराए। इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने गोकसी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी सजा को और अधिक कड़ा बनाने की बात भी कही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गोकसी करने वालों को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के प्रावधान को सरकार को कानून में शामिल करवाना चाहिए।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार

आपको बता दें कि हिंगोनिया गौशाला का मामला कोर्ट में पिछले 7 सालों से चल रहा है। अब 7 साल बात राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में अपनी बात कही है। इस केस में एक खास बात यह भी है कि जिस जज (महेश चंद शर्मा) ने यह बात कही है, बुधवार को उनकी सेवाकाल का आखिरी दिन था। बुधवार को अपने रिटायरमेंट से पहले महेश चंद शर्मा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया।

अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश महेश चंद शर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव और महाधिवक्ता मिलकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कार्यवाही करें। इसे लेकर उन्होंने अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हर तीन महीने में गोशाला को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के भी आदेश एसीबी और एडीजे को दिए हैं। साथ ही यूडीएच सचिव और निगम आयुक्त को कहा गया है कि वह महीने में कम से एक बार गौशाला का दौरा जरूर करें। इसके अलावा, वन विभाग को गौशाला में हर साल 5 हजार पौधे लगाने का भी आदेश दिया है।

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English summary
Rajasthan High court says that make Cow the national animal
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